शिवपुरी। कल विशेष न्यायाधीश एसबी शर्मा ने कल सुनाए एक फैसले में ट्रक चालक से लूट और उसकी हत्या के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपीयों को उम्रकैद और एक-एक हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक योगेन्द्र विजयबर्गीय ने की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार 1 अगस्त 2014 को रात ढाई बजे एक ट्रक ड्रायवर महाराष्ट्र से नींबू भरकर नेपाल बॉर्डर पर सुनावली जा रहे ट्रक क्रमांक यूपी 30 टी 9392 के चालक मोहम्मद शरीफ और क्लीनर कल्लन जैक लगाकर पहिया बदल रहे थे। तभी आरोपी रामबाबू,सुरेश,लखन उर्फ चिलगा,हरवंश गुर्जर,रामकिशन गुर्जर निवासी खैरोना थाना सुरवाया ने ड्रायवर और क्लीनर की हॉकियों और लाठीयों से मारपीट कर दोनों के मोबाईल सहित सामान लूटकर भाग गए।
इस मामले में दोनो क्लीनर और ड्रायवर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसमें उपचार के दौरान ड्रायवर शरीफ की मौत हो गई थी। इस मामले में कोलारस पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने सभी दलीले सुनने के बाद पांचों आरोपीयों के खिलाफ एक-एक हजार रूपए का जुर्माना और आजीवन करावास की सजा सुनाई। इस मामले आरोपी बसंत पुत्र मुकुंदी को न्यायालय ने सबूतों के आवाब में दोष मुक्त कर दिया।
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