सभी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाइन का पालन करना होगा, नही तो होंगी कार्रवाई

Updesh Awasthee
0
शिवपुरी। जिले में संचालित निजी स्कूल वाहनों को सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाइन के तहत चलना होगा। सभी कमियां एक सप्ताह के भीतर दूर कर आवश्यक कागजात सहित चालकों को बेरीफिकेशन भी कराना होगा। यादि ऐसा न हुआ जो जांच के दौरान कमियां पाए जाने पर जिला परिवहन महकमा वाहनों के विरूद्व कार्रवाई की जावेगी। यह चेतावनी बुधवार को उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित निजी स्कूल संचालक सहित बस ऑपरेटरों की बैठक के दौरान दी गई है। बैठक में डिप्टी कलेक्टर आरए प्रजापति,आरटीओ मधुसिंह,यातायात सूबेदार नीतू अवस्थी,उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य विवेक श्रीवास्तव,निजी स्कूल बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष आकाश शर्मा मौजूद थे। इस दौरान आरटीओ मधुसिंह ने स्कूल संचालको को हिदायत दी कि बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित और सही ढंग से लाने ले जाने की व्यवस्था की जाए। 

इसके लिए स्कूल वाहनों में सभी आवश्यक नियमों का पालन हो। यह सब एक सप्ताह के अंदर होनो आवश्यक है। एक सप्ताह बारद की चैकिंग की जाऐगी अगर बस में कोई कमी मिली तो आवश्यक कार्रवाई की जाऐगी। 

बच्चो की सूची प्रशासन को सौपनी होंगी
आरटीओ ने कहा कि सभी स्कूलों को बसों की संख्या और उन बसों में आने वाले बच्चों की संख्या की सूची तैयार कर देनी होगी। एक प्रति आरटीओ कार्यालय,जबकि दूसरी प्रति शिक्षा विभाग को उपलब्ध करानी होंगी। आरटीओ ने कहा कि स्पीड गवर्नर लगवाए। इस पर स्कूल संचालको ने कहा कि वे खराब हो जाते है। लेकिन आरटीओ ने की अधिकृत कंपनी के ही स्पीड गर्वनर लगवाए और इनकी सूची स्कृृलो में भेज दी जाऐगी। 

स्टाफ का चरित्र और आंखो का परिक्षण 
डिप्टी कलेक्टर प्रजापति ने कहा कि चाककों के चरित्र और आंखो का वेरीफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। वाहन को 40 किमी प्रति घंटे की गति से चलाना होगा। फस्र्ट एड बॉक्स,स्पीड गर्वनर लगाने होंगें। स्कूल ऑन ड्यूटी लिखना होगा,साथ ही स्कूली बसों का रंग पीला होना आवश्यक है। 

हर माह का दूसरा बुधवार
बैठक के दौरान स्कूल संचालको ने आरटीओ से लाइसेंस और वाहन संबंधी कागजात के लिए परेशानी से बचने एक दिन नियत किए जाने की मांग की थी। आरटीओ ने बताया कि प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को कार्याल्य में एक कर्मचारी तैनात रहेगा। लाइसेंस या वाहन के लिए क्या कागजात लेकर जाना हैं,यह सूची भी स्कूलों को उपलब्ध करा दी जाएगी,जिससे एक ही बार में वाहनो से संबंधित कागजात तैयार हो सकेंगें। 

बच्चे की पूरी जिम्मेदारी स्कूलो की
आरटीओ ने 2 टूक कहा कि स्कूली वाहनों के अलावा जिन वाहनों से बच्चे स्कूल तक आते-जाते हैं,उनका लेखा जोखा स्कुलो पर नही रहता अब यह मान्य नहीं होगा। स्कूलों को जिम्मेदारी तयह करनी होंगी कि जिन निजी वाहनो से बच्चे स्कूल आते है,उसकी जबावदेही भी संचालक की होगी। 
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!