मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को पूरी गंभीरता के साथ लें अधिकारी: कलेक्टर

शिवपुरी। कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण हेतु बीएलओ के कार्य की निगरानी किए जाने के लिए विभिन्न विभागों के नियुक्त सुपरवाईजर (जिला अधिकारियों) को निर्देश दिए कि प्रत्येक सुपरवाईजर को बीएलओ के 10 मतदान केन्द्रों का सुपरवीजन का जो कार्य दिया गया है, उसे पूरी गंभीरता एंव सतर्कता के साथ करें। कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में बीएलओ के आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपजिला निर्वाचन अधिकारी संजीव जैन, मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रो.ए.पी.गुप्ता सहित सुपरवाईजर उपस्थित थे। 

कलेक्टर श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो बीएलओ के माध्यम से 15 मई से घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम काटने एवं जोडऩे का कार्य किया जा रहा है। 

इस कार्य पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों को सुपरवीजन हेतु जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। अत: इस कार्य के लिए नियुक्त सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिले की फोटोयुक्त मतदाता सूची पूर्ण रूप से शुद्ध हो।

उन्होंने कहा कि अपने सुपरवीजन कार्य के दौरान वह यह देखे कि एक मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर न हो। एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी युवा एवं युवतियों के नाम मतदाता सूचियों में हो, ऐसे मतदाता जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है एवं ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है। उन मतदाताओं के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी अवश्य लें। 

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी मतदाता से संबंधित एक से अधिक त्रुटियां है, उन मतदाताओं के संबंध में अलग-अलग प्रारूप न भराते हुए एक ही प्रारूप में जानकारी पूर्ण कराई जाए। 

जिला उपनिर्वाचन अधिकारी  संजीव जैन ने कहा कि सुपरवाईजर नियुक्त करने के पीछे बीएलओ अपने कार्य को सही ढंग से करें और त्रुटिरहित मतदाता सूची बने। 31 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। जबकि 27 सितम्बर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 

उन्होंने कहा कि अपने सुपरवीजन के दौरान जो 17 प्रकार की त्रुटियों से संबंधित चैकलिस्ट दी गई है, उसके आधार पर भी मतदाता सूची का मिलान करें। यह भी देखें कि ऐसे मतदाता जिनके फोटो मतदाता सूची में रंगीन छायाचित्र नहीं है, उनके रंगीन फोटो लगाने की कार्यवाही करें। 

संजीव गुप्ता ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के अद्यतीकरण हेतु उपयोग में होने वाले प्रपत्र 6, 7, 8 एवं 8क आदि के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे मतदाता जो पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएगें। उनको प्रपत्र 6 भरना होगा। मतदाता की मृत्यु होने या शिफ्ट होने पर प्रपत्र 7 में और ऐसे मतदाता जिनके एपिक कार्ड में त्रुटि है, वे मतदाता फार्म 8 में अपनी जानकारी पूर्ण कराई जाएगी।