शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल की अदालत ने बुधवार को हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी इंदर सिंह पुत्र सिंगराम सिंह , मुन्नीबाई पत्नी इंदर सिंह निवासी हुकुमपुर और सीमा पत्नी केहर सिंह यादव निवासी खिरिया को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी एडवोकेट राजकुमार पाठक ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादी सिंगराम सिंह ने दोनों बेटे हरीसिंह व इंदर सिंह को जमीन का बंटवारा 10 से 12 साल पूर्व कर दिया था। हरिसिंह के खेत की मेढ़ पर एक पेड़ खड़ा था जिसे इंदर सिंह अपना पेड़ कहता था। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। इंदरसिंह व उसके बेटे बलराम व संजीव लाठी लेकर तथा पत्नी मुन्नी बाई, बेटी सीमा ने कुल्हाड़ी से हरी सिंह पर वार किए जिससे उसकी मौत हो गई थी।
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