
विदित हो कि बीते 2006-2007 में करैरा थाने में उक्त एसआई और आरक्षक ने फर्जी एनकांउटर किया था। जिससे करैरा के एक युवक को गोली लग गई थी। इस गोली काण्ड में जांच के बाद वर्ष 2011 में पुलिस ने अपने ही थाने में अपराध क्रमांक 332/11 धारा 307, 34 ताहि के तहत आरोपी सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह गुर्जर निवासी लिठियापुरा जिला मुरैना और आरक्षक राघवेन्द्र शुक्ल निवासी 14 वटालियन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में दोनो आरोपीयों को तत्काल प्रभाव से निलंबिंत कर दिए थे।
उसके बाद आज पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डे ने इस मामले में पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट के पैरा क्रमांक 80 ब-1 के निहित प्रावधानों के तहत इन फरार दोनों आरोपीयों पर 5-5 हजार रूपए का इनाम घोषित कर दिया है। जो भी व्यक्ति इन फरार पुलिसकर्मीयों को गिरफ्तार कराने में सहयोग प्रदान करेगा अथवा स्वयं इन्हें बंदी बनाएगा उन्हें उक्त राशि दी जाएगी।