पंप ऊर्जीकृत योजना के लिए किसान 15 तक आवेदन करें

शिवपुरी। अनुसूचित जाति बस्ती, मजरे टोलों का बिजली एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों के कुओं तक बिजली लाईन के विस्तार के लिए पंप ऊर्जीकृत योजना अंतर्गत बीपीएल धारक कृषकों से 15 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक ने बताया कि योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे कृषक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते है तथा जिनके खेतों में स्वयं के व्यय पर अथवा शासन की किसी अन्य योजना के तहत स्वयं का कुआं/नलकूप खनन कराया गया है, तो ऐसे स्त्रोतों तक बिजली लाईन के विस्तार किया जाएगा। जिससे संबंधित कृषक का कुआ/नलकूप ऊर्जीकृत हो सके। 

किसान भाई आवेदन के साथ खसरा-खतौनी, अक्स, बीपीएल कार्ड, पर्याप्त जल उपलब्धता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, समग्र आईडी, वोटरकार्ड, शपथ-पत्र पूर्व में इस योजना का लाभ न लेने संबंधी, पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ इत्यादि जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी में आवश्यक रूप से जमा कराए। अधिक जानकारी के लिए जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।