वनकर्मचारियों से मारपीट के आरोपीयों को 1-1 साल की जेल

शिवपुरी। जेएमएफसी कोलारस जितेन्द्र कुमार शर्मा ने मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपितों को 1-1 वर्ष का कारावास एवं 500-500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया हैं। मामले में शासन की ओर से पैरवी वर्षा पाठक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी द्वारा की गई। अभियोजन के अनुसार 23 मार्च 2013 को डिप्टी रेंजर दयाराम सबरेंज खरैह में जगदीश प्रसाद शर्मा, ओमप्रकाश, राजेंद्र, गोपाल तिवारी, बृजेश, प्रीतम तथा राधेश्याम जंगल में गश्त के लिए गए थे। 

जहां गश्त के दौरान बिना नंबर का ट्रेक्टर मिला जिसमें फर्शी एवं पत्थर भरे हुए थे तथा ट्रेक्टर के पास लालजीराम एवं दो अन्य व्यक्ति मौके पर मिले जो भाग गए। वन अमला ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर रेंज कोलारस ला रहे थे तभी रास्ते में लालजीराम एवं 6-7 लोग आ गए और वाहन को छुड़ाने का प्रयास किया तथा रास्ते में पत्थर रखकर रास्ता रोककर पथराव किया।

जिसमें जगदीश प्रसाद, दयाराम और दो अन्य वनकर्मी घायल हो गया। मामले में दयाराम द्वारा पुलिस थाना कोलारस में केस दर्ज करवाया गया। जहां मामले की जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई के दौरान आरोपितों को सजा सुनाई गई।