
जब फरियादी ने कहा कि हिस्सा तो देना पड़ेगा। इसी बात पर आरोपी चरणसिंह ने फरियादिया के सिर में लाठी मारी। एक लाठी दीपक ने मारी जो उसके बाएं हाथ में लगी तथा एक डंडा बज्जीबाई ने फरियादिया के बाएं हाथ में मारा जिससे उसके चोट आई।
फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कोलारस में केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी वर्षा पाठक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस द्वारा की गई।