शिवपुरी। न्यायालय जितेन्द्र कुमार शर्मा जेएमएफसी तह. कोलारस जिला शिवपुरी ने आरोपी चरणसिंह पुत्र रामप्रसाद लोधी निवासी ग्राम काजीखेड़ी थाना कोलारस को मारपीट करने के जुर्म में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 14 अप्रैल 2013 को फरियादिया राजवती ने उसके पति एवं सास बज्जीबाई देवर चरणसिंह व दीपक से जमीन से हिस्सा मांगा तो तीनों उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगे और कहने लगे कि तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
जब फरियादी ने कहा कि हिस्सा तो देना पड़ेगा। इसी बात पर आरोपी चरणसिंह ने फरियादिया के सिर में लाठी मारी। एक लाठी दीपक ने मारी जो उसके बाएं हाथ में लगी तथा एक डंडा बज्जीबाई ने फरियादिया के बाएं हाथ में मारा जिससे उसके चोट आई।
फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कोलारस में केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले में शासन की ओर से पैरवी वर्षा पाठक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस द्वारा की गई।
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