
अब आरक्षक को लेकर 10 अप्रेल को होने बाले भारत बंद को देखते हुए कलेक्टर तरूण राठी ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित जान-माल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु शिवपुरी जिले की सीमा में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अंतर्गत जिले में कोई भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों की वीडियो ऑडियो प्रशारित नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसे संदेशों का आदन-प्रदान नहीं किया जाएगा। जिससे किसी भी धर्म-समप्रदाय या जाति विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचे।
कलेक्टर तरूण राठी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यह आदेश सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जो कोई भी व्यक्ति इस आदेश की अवेलहना या उलघन करेगा उस पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज से दो माह 4 जून तक जारी रहेगा।