सावधान! शिवपुरी जिले में सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू

शिवपुरी। अभी हाल ही में हरिजन एक्ट में हुए संशोधन के बाद पूरे देश में हुए दंगों के बाद आज शिवपुरी में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कलेक्टर तरूण राठी ने पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डे की अनुशंसा पर दो माह के लिए शोसल मीडिया पर धारा 144 लागू कर दी है।जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डे ने बताया है कि बीते 2 अप्रेल को अनुसूचित जाति अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट के सशोंधन के बाद तनाव पूर्ण हालात के बाद हुए उपद्रवियों द्वारा अशांति फैलाने के उद्देश्य से शोसल मीडिया पर भडकाऊ पोस्ट डालकर लोगों को उकसाने का प्रयास किया था। इसके बाद तत्काल प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए जिले में इंटरनेट को बंद करा दिया था।  

अब आरक्षक को लेकर 10 अप्रेल को होने बाले भारत बंद को देखते हुए कलेक्टर तरूण राठी ने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित जान-माल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु शिवपुरी जिले की सीमा में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अंतर्गत जिले में कोई भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों की वीडियो ऑडियो प्रशारित नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसे संदेशों का आदन-प्रदान नहीं किया जाएगा। जिससे किसी भी धर्म-समप्रदाय या जाति विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचे। 

कलेक्टर तरूण राठी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यह आदेश सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जो कोई भी व्यक्ति इस आदेश की अवेलहना या उलघन करेगा उस पर  भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज से दो माह 4 जून तक जारी रहेगा।