पोहरी। जिले के पोहरी अनुविभाग के बैराड़ थाना क्षेत्र में नकल के लिए प्रख्यात लखेश्वर पब्लिक स्कूल के संचालक को आज न्यायालय ने मारपीट और शराब के लिए रूपए मांगने के आरोप में दोषी करार देते हुए एक साल की जेल और 1-1 हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दडिण्त किया है। उक्त मामले में सुनवाई पोहरी जेएमएफसी न्यायाधीश धीरज कुमार ने सुनाई है। अभियोजन के अनुसार बैराड़ में संचालित लखेश्वर विद्यालय के संचालक रघुवीर धाकड़ पुत्र मुरारी धाकड़ , केशव पुत्र बनबारी धाकड़, पदम सिंह पुत्र परसादी रावत, सिद्धम पुत्र नक्टूराम जाटव द्वारा फरियादी माखन धाकड़ से शराब के लिए रूपए मांगने तथा न देने पर उसकी मारपीट कर दी।
इस मामले में आरोपी दंबग और राजनैतिक पकड़ होनेे के चलते पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से इंकार कर दिया था। जिसपर फरियादी माखन सिंह धाकड़ ने बैराड़़ थाने के आगे ही आमरण अनसन कर दिया था। इस अनशन के तीन दिन तक तो पुलिस मामले को हल्के में लेती रही परंतु चौथे दिन फरियादी की तवियत विगडने पर पुलिस ने आनन-फानन में चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 327 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जेएमफसी न्यायाधीश धीरक कुमार ने सभी आरोपीयों को दोषी मानते हुए सभी आरोपीयों को 1-1 वर्ष की सजा व एक-एक हजार रूपए अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

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