महिला के इलाज के दौरान बेहोश कर छेडछाड करने वाले डॉक्टर को सजा

शिवपुरी। जेएमएफसी तहसील कोलारस शिवपुरी ने अलग-अलग महिला से छेड़छाड़ के मामले में सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार एक झोलाछाप डॉक्टर ने 4 मार्च 2015 को पीडि़ता के पति की तबीयत खराब होने से अभियुक्त उसके घर ग्राम बिजरोनी इलाज करने आया था। इलाज के बहाने उसके पति को बेहोशी का इंजेक्शन देकर पीड़िता को दवाईयों से बेहोश कर उसकी अश्लील फोटो ली गई एवं उसके साथ छेड़छाड़ की। 

उक्त घटना की सूचना अपने एवं सास को बताई तब उसकी सास ने अपने बेटे की मदद से अभियुक्त को पकडऩा चाहा तो वह अपनी बाइक छोडक़र भाग गया। सास की रिपोर्ट पर थाना पुलिस इंदार में केस दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां सुनवाई के बाद आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सुनीलमणि त्रिपाठी जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील कोलारस द्वारा की गई। 

दूुसरे मामले में अभियोजन के अनुसार 31 अक्टूबर 2016 को फरियादिया अपने बच्चों के साथ घर के अंदर सो रही थी तभी उसके मोहल्ले के युवक राजू उर्फ राजकुमार कोली उसके घर के अंदर घुस आया और उसकी साथ छेड़छाड़ कर दी

जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी ने अपने परिवारजनों के साथ थाना बदरवास में दर्ज करवाई, जिस पर थाना पुलिस बदरवास ने केस दर्ज कर मामला विवेचना में लिया। यहां विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 600 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। 

तीसरे मामले में अभियोजन के अनुसार 5 फरवरी 2016 को फरियादी अपने ग्राम टोरिया के हार वाले खेत पर चारा काटने जा रही थी तभी उसी गांव के युवक रामवीर जाटव ने फरियादिया के साथ छेड़छाड़ कर दी। फरियादी जिसकी शिकायत ने अपनी सास के साथ अपराधी के पिता करने उसके घर गई तो अभियुक्त फरियादी के घर डंडा लेकर आया और फरियादी के साथ गाली-गलौंज किया और डंडों से मारपीट कर दी। 

उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाने पहुंच कर दर्ज कराई जिस पर थाना इंदार में पुलिस थाना इंदार ने विभिन्न धाराओं में कसे दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां सुनवाई के बाद आरोपी को 2 वर्ष का कारवास एवं 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।