शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने विधानसभा क्षेत्र 27 कोलारस के उपनिर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी व्यवसायिक वाहन पर झण्डा, स्टीकर्स आदि लगाए जाने की अनुमति नहीं है। यदि व्यवसायिक वाहन पर झण्डा, स्टीकर्स आदि लगाकर प्रचार-प्रसार किया जाना है, तो इसके लिए विधिवत आवेदन पत्र अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोलारस के प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्राप्त अनुमति की मूल प्रति वाहन की विण्ड स्क्रीन पर चस्पा करना होगी। यह अनुमति 22 फरवरी के अपराह्न 05 बजे तक ही दी जा सकेगी।
जिला मजिस्ट्रेट श्री राठी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि वाहन में किसी तरह का बाहरी बदलाव, लाउण्ड स्पीकर आदि नहीं लगाया जाएगा। कोई भी वाहन स्वामी बिना अनुमति के लाउण्ड स्पीकर का उपयोग नहीं करेगा। इसके लिए भी अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोलारस से विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी।
अन्यथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। यदि वाहन स्वामी प्रत्याशी एवं राजनैतिक दल द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने पर दण्डप्रक्रिया संहिता धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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