सिख समाज का अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ही जमानत ले आया ठेकेदार अर्पित शर्मा

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। सोशल साइट पर सिख समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी अर्पित शर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर पाती उससे पहले ही शनिवार को आरोपी को न्यायालय से अग्रिम जमानत हासिल कर लाया। इस मामले को लेकर पिछले पांच दिन से सिख समाज आक्रोशित था और गिरफ्तारी को लेकर दो बार एसपी आफिस पर डेरा डाल चुका था। पहले दिन पुलिस ने 24 घंटे और बाद में दो दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन सिख समाज को पुलिस ने दिया था और यह मोहलत शनिवार को समाप्त हो रही थी। इसी बीच आरोपी पक्ष ने विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार वर्मा के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जिस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए अर्पित को अग्रिम जमानत दे दी गई।

सिख समाज की कथित धार्मिक भावनाओं के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट डालने वाले आरोपी अर्पित शर्मा के विरूद्ध भादवि की धारा 295 क और 67 ए आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। केस दर्ज होने के बाद आरोपी अर्पित शर्मा की फरारी के कारण पुलिस ने उसके निवास स्थान को भी सील कर दिया था। बताया जाता है कि मकान को सील किए जाने के विरोध में भी आरोपी अर्पित शर्मा की मां की ओर से जिला न्यायालय में आवेदन दिया गया है। जिला न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। जिस पर आरोपी अर्पित को न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत दे दी हैं। 
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