विद्युत बिलों को सुधारने शिविरों के आयोजन के लिए कलेक्टर ने दिए निर्देश

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शिवपुरी। कलेक्टर तरूण राठी ने समय सीमा के पत्रों की समीक्षा के दौरान विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में विद्युत बिलों में विसंगतियों को लेकर उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें की जा रही है। इन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेते हुए इनके निराकरण हेतु शिविर आयोजित किए जाए। उन्होंने सभी जिला कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए कि टीएल बैठकों में वे स्वयं उपस्थित हो, अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनका अधिनस्थ अधिकारी बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ आए। 

कलेक्टर श्री राठी ने उक्त आशय के निर्देश सोमवार को जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा के पत्रों की विभागवार आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ.ए.के.रोहतगी सहित जिला अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। कलेक्टर श्री राठी ने विभागवार पत्रों की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास के अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत बीपीएल कार्ड लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर नाम काटने और इसी अनुपात में पात्र बीपीएल के परिवारों के नाम सूची में जोडऩे की कार्यवाही करें। 

श्री राठी ने पीआईयू के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कन्या शिक्षा परिसर जिनमें बाउण्ड्री नहीं है, उनमें बाउण्ड्री बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिससे इन संस्थाओं को अतिक्रमण से बचाया जा सके। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल के तहत निर्मित ऐसे स्कूल भवन जिनमें बाउण्ड्रीवॉल नहीं है, उन संस्थाओं में वरिष्ठ कार्यालयों को बाउण्ड्री वॉल हेतु प्रस्ताव भेजे जाए। 

कलेक्टर ने बताया कि जिले में 46 नवीन हाई स्कूल भवनों में से 42 हाईस्कूल भवनों के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी से शेष 04 नवीन हाईस्कूल भवनों के लिए संबंधित एसडीएम से समन्वय कर भूमि आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित कराए।

उन्होंने जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई भूमि के लंबित भू-अर्जन के प्रकरणों के संबंध में संबंधित कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपर कलेक्टर से समन्वय कर प्रकरणों में निराकरण की कार्यवाही कराए। 

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेने के कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि फसल बीमा राशि के वितरण में भी गति लाए। उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग के उपसंचालक को निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक पेंशन योजना में 25 दिसम्बर 2017 के पश्चात पात्र हितग्राहियो को पात्रता दिनांक से 01 माह के अंदर पेंशन स्वीकृत करना होगी। 

किसी भी प्रकरण में एक माह से अधिक का विलम्ब होने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी जिसकी जवावदेही पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित की गई है, उससे हितग्राही की पात्रता दिनांक से एक माह पश्चात से पेंशन स्वीकृति दिनांक तक की अंतर की राशि बसूल कर हितग्राही को प्रदाय की जाएगी।
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