पत्नि की हत्या का प्रयास करने बाले पति को आजीवन जेल

Updesh Awasthee
0
शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने एक मामले में आरोपी पति बिहारी आदिवासी को अपनी पत्नि की हत्या का प्रयास करने के आरोप में दोषी मानते हुए पांच साल के कारावास और 5 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी वीरेंद्र शर्मा एडवोकेट ने की। 

अभियोजन की कहानी के अनुसार गोवर्धन थाना क्षेत्र में ग्राम गाजीगढ़ में महिला कृष्णा पत्नि बिहारी आदिवासी उम्र 22 वर्ष अपने मायके आए हुई थी। 11 नवम्बर 2016 को उसका पति बिहारी आदिवासी उसे लेने के लिए मायके आया, लेकिन कृष्णा ने पति के साथ जाने से मना कर दिया। 

इसी बात  पर उत्तेजित होकर कृष्णा ने धारधार हथियार से उस पर हमला बोल दिया तथा उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने इस  मामले में आरोपी के विरूद्ध हत्या प्रयास का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश महोदय ने आरोपी को दोषी करार दिया। 
Tags

Post a Comment

0Comments

प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!