अब राजस्व से संबंधित सेवाए भी लोकसेवा केन्द्रों से मिलेंगी ऑनलाईन

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। राजस्व विभाग में न्यायालय संबंधी सेवाए अब नागरिक लोक सेवा केन्दों पर ऑनलाईन आवेदन कर निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त कर सकते है। कलेक्टर तरूण राठी ने बताया कि नागरिकों को राजस्व विभाग से संबंधित सेवाए प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य शासन ने विभिन्न सेवाओं को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों को आवेदन करने पर निर्धारित समय-सीमा में सेवाए उपलब्ध कराई जाएगी। 

राजस्व विभाग की जो सेवाए उपलब्ध कराई जाएगी, उनमें अभीलेख दुरूस्ती, रास्ता विवाद, भूमि वंटन, डाईवर्जन/पुन:निर्धारण, नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर देना, आदिवासी की भूमि विक्रय की अनुमति, धारा 165 के उलंघन में भूमि हस्तांतरण को रद्द करना, भूमि का बंटवारा, कोटबार नियुक्ति, वृक्ष काटने की अनुमति, गैर खाते की भूमि पर वृक्ष लगाने की अनुमति हेतु आवेदन लोक सेवा केन्द्रों पर ऑनलाईन कर सकेंगे।

लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही वन्दोबस्ती संबंधी मामले, वन्दोबस्ती अभिलेख में सुधार, भूमि का नामांतरण कराना, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड- छ: क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जाना, चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका का द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय, वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन ग्रामों में), नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र, शोध्य क्षमता प्रमाण पत्र, राजस्व न्यायालय (राजस्व मंडल को छोडक़र) में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश/अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि पक्षकार को लोक सेवा गारंटी केन्द्रों पर ऑनलाईन आवेदन देकर समय-सीमा में सेवाए प्राप्त कर सकेंगे। 

अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेखों/राजस्व प्रकरणों/नक्शों व अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिए जाने पर आर्थिक सहायता दी जाना, बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शों में बटांकन/तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज पर आवेदक को प्रदाय, अविवादित नामांतरण करना, अविवादित बंटवारा करना एवं चालू खसरा एवं बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियां एक साथ लोक सेवा केन्द्रों से ऑनलाईन आवेदन कर सेवाए प्राप्त की जा सकेंगी। 
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