शकुंतला की जमानत याचिका HC से भी खारिज, अब तो जेल में जाना पड़ेगा

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करैरा। भडकाऊ भाषण मामले में फंसी कांग्रेस की विधायक और काग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी हाल ही में सत्र न्यायालय द्वारा उक्त दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी बारंट जारी करने के बाद दोनों ने हाईकोर्ट की शरण ली। जहां हाईकोर्ट ने उक्त मामले की गंभीरता को देखते जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 

विदित हो कि बीते 8 जून को मंदसौर में किसानों की मौत से व्यतीत करैरा विधायक शकुंतला खटीक और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वीनस गोयल ने करैरा में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के पुतले का दहन किया था। इस दौरान पुतले की आग बुझाने के दौरान पानी को लेकर पुलिस और कांग्रेसियों में तनातनी हो गई।

इस घटना के बाद महिला विधायक अपने पद कि गरिमा को भूलकर सरेआम अपने साथियों को थाने में आग लगाने के लिए उकसाने लगी थी। जिसका वीडियों मीडिय़ा की सुर्खियों में छाया रहा। उसके बाद शकुंतला खटीक का टीआई के साथ हाथापाई करती हुई नजर आई थी। 
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