हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने बुधवार को अपने एक फैसले में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा, अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार 23 अक्टूबर 2015 को रात्रि 9:00 बजे जब रमेश पुत्र नाथूराम शाक्य उम्र 48 वर्ष निवासी मामा जी के मंदिर के पास  पीएचक्यू  लाइन शिवपुरी बाजार से लौटकर अपने घर जा रहा था। 

तभी आरोपी आकाश पुत्र लिलि बालमीक निवासी मामा जी का मंदिर के पास पीएचक्यू लाइन शिवपुरी ने रमेश से शराब के लिए पैसे मांगे तो रमेश ने पैसे देने से इंकार कर दिया। यह बात आरोपी आकाश को नागवार गुजरी और वह रमेश के साथ मारपीट करने लगा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आकाश ने रमेश के सिर पर पत्थर  उठा कर पटक दिया जिससे रमेश की मौके पर मौत हो गई थी। रमेश की पत्नी मीणा ने देहात थाने जा कर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद देहात थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। 

जिसके उपरांत आज माननीय न्यायाधीश ने आरोपी आकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 2 हजार रुपए का अर्थदंड  भी भुगतना होगा। अर्थदंड न देने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी लोक सहायक अभियोजक दिलीप सिंह जादौन ने की।
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