शिवपुरी। प्रयोगशाला में विश्लेषण के दौरान तीन कंपनियों के उर्वरक अमानक स्तर के पाए जाने पर उनके क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकारी श्री आर.एस.शाक्यवार ने उरवर्क नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रयोगशाला में 03 कंपनियों के उर्वरक विश्लेषण के दौरान अमानक स्तर के पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से जिले में क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रतिबंधित किए गए उर्वरकों में जिले की प्रा.कृ.साख सहकारी मर्यादित विकासखण्ड पिछोर के एसएसपी निर्माता कंपनी कोरेमंडल इन्टरनेशनल लिमिटेड इण्डस्ट्रियल एरिया निमरानी जिला खरगौन के लाट एवं बैच क्रमांक 739/एमएफजी 02/17 को, प्रा.कृ.साख सहकारी मर्यादित विकासखण्ड खनियांधाना के एसएसपी निर्माता कंपनी रामा फॉस्फेट लिमिटेड उज्जैन रोड राजोदा इंदौर का लॉट एवं बैच क्रमांक पी-62-06-17 और म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.भण्डारण केन्द्र कोलारस में एसएसपी उर्वरक निर्माता कंपनी मध्यभारत फास्फेट यूनिट दीवानगंज जिला रायसेन का लॉट एवं बैच नम्बर एमबीजी-1/बाय-2016/10/17/034 को अमानक पाए जाने पर प्रतिबंधित किया गया है।

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