अपहरण के आरोपी सिंकदर को आजीवन कारावास

शिवपुरी। विशेष सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने अपने एक अहम फैसले में अपहरण आरोपी सालगिराम पुत्र सिंकदर सिंह गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। साथ 500 के अर्थ दण्ड से दण्डित भी किया अर्थ दण्ड अदा न करने एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। 

अभियोजन के अनुसार घटना कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम गोरा एवं धर्मपुरा रोड़ की है। यहां पर 24 फरवरी 2009 को बांस बली नर्सरी गोरा पर शिवरात्री का भण्डा था। जिसमें शामिल होने के लिए गोविन्द कुशवाह वन विकास निगम अपने बेटे विजय सिंह के साथ अपनी डिसकवर मोटर साइकिल और चौकीदार बबलू यादव अपनी मोटर साइकिल एमपी 33 एमए 7230 के साथ 5:30 बजे नर्सरी अपने घर के लिए रवाना हुए थे।

तभी रास्ते में डकैतों द्वारा गोविन्द सिंह, विजय सिंह बबलू का अपहरण कर लिया था। इस बात की सूचना परिजनों को जब लगी तब सुबह सभी घर पर नहीं पहुंचे जिस पर उन्होंने तलाश शुरू की तभी अपहरण की जानकारी विजय ने शिवपुरी निवासी सरस्वती श्रीवास्तव को दी। जिस पर से नर्सरी के कर्मचारी आफाक अहमद ने कोलारस थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायाधीश सभी पक्ष विपक्ष की बहस सुनने पश्चात अपहरण के आरोपी को उक्त सजा से दण्डित किया है। 
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