पूर्व सीएमओ पाठक को रिश्वत के मामले में डेढ साल की सजा

शिवपुरी। बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश आर.बी.कुमार ने खनियाधाना नगर पंचायत के पूर्व प्रभारी सीएमओ नरेंद्र पाठक को 2500 रुपए रिश्वत लेने का दोषी करार देते हुए डेढ साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर चार हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। पाठक वर्तमान में पिछोर नगर पंचायत में अटैच हैं। 

मामला 14 मार्च 2013 का है, जब नरेंद्र पाठक बतौर प्रभारी सीएमओ नगर पंचायत खनियाधाना में पदस्थ थे। उनके द्वारा अपनी ही परिषद में दैनिक वेतनभोगी के तौर पर काम करने वाले एक कर्मचारी उमेश लाक्षाकार से 2500 रुपए रिश्वत ली गई। 

रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने उन्हें गिर तार किया था। उमेश ने नपं में शासकीय कार्यक्रमों के दौरान टेंट, माइकए कुर्सी की सप्लाई की जाती थी। इसके एवज में भुगतान 19ए280 रुपए बकाया चल रहा था। इस भुगतान को अदा करने के ऐवज में प्रभारी सीएमओ ने रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त ने जांच के बाद अभियोजन पत्र जिला और सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 
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