करैरा। करैरा के अपर सत्र न्यायधीश एके त्रिपाठी ने गुरुवार को सुनाए एक निर्णय में नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी नरेश जाटव आयु 25वर्ष ग्राम दोनी थाना करैरा को 14 वर्ष का कारावास एवं 7 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना 13 जुलाई 2015 की है जिसमें रात 1 बजे आरोपी नरेश ने नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर उसे 15 दिन नागपुर मे ले जाकर रखा जहां उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एके त्रिपाठी ने दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और प्रमाणित आरोप होने पर आरोपी को 14 वर्ष का कारावास एवं 7हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।