राठौर नमकीन सेंटर के मालिक पर 1 लाख रू अर्थदण्ड आरोपित

शिवपुरी। अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्यायनिर्णयक अधिकारी शिवपुरी श्रीमती नीतू माथुर ने महक नमकीन गोल्ड के मिसब्राण्डेड पैकेटों को बाजार में बेचने वाले दुकानदार राठौर नमकीन सेंटर के संचालक केशव प्रसाद राठौर पुत्र हल्के राम राठौर निवासी कमलागंज घोसीपुरा शिवपुरी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 सहपठित धारा 52 के तहत एक लाख रूपए का अर्थदण्ड आरोपित किए जाने की कार्यवाही की है।  

खाद्य सुरक्षा अधिकारी विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि 03 दिस बर 2015 को राठौर नमकीन सेंटर का नियमित निरीक्षण के दौरान महक नमकीन गोल्ड के 250 ग्राम के 14 पैकेटो के नमूने लिए गए। नमूनो की जांच एवं विश्लेषण हेतु राज्य प्रयोगशाला को भेजे गए।

विश्लेषण के दौरान भेजे गए नमकीन के नमूने मिस ब्राण्डेड पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही कर खाद्य पदार्थ को नष्ट करते हुए इस प्रकार की त्रुटि पुन: न करने की हिदायत दी और फूड सेफ्टी ऑफीसर शिवपुरी को अर्थदण्ड की 1 लाख रूपए की राशि शासन के मद में जमा कराने के निर्देश दिए है।

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