शिवपुरी: परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू

शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जिले में बनाए गए 64 परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 का आदेश जारी किया है। 

जारी आदेश में उल्लेख किया है, उक्त परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, उक्त परिधि के भीतर कोई भी व्यक्ति अपने साथ धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छुरी, लुहोंगी एवं घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर विचरण करेगा और न उनका सार्वजनिक प्रर्दशन एवं प्रयोग करेगा और लायसेंसी शस्त्र लेकर भी वितरण नहीं करेगा। 

परीक्षा केन्द्र से 500 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह आदेश जिले में स्थित 64 परीक्षा केन्द्रों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा। 

यह आदेश एक मार्च से 31 मार्च 2017 तक लागू रहेगा। जबकि यह आदेष पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों, प्रांतीय सशस्त्र बल, होमगार्ड, केन्द्रिय पुलिस बल, बैंको के गार्डों, दूरसंचार के गार्डों, जो कि कानून व्यवस्था हेतु हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए है तथा कर्तव्य पर प्रशासनिक अधिकारियों, माननीय न्यायाधिपतिगणों, न्यायाधीशगणों के सुरक्षा कर्मियों तथा सिक्ख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दूल्हे द्वारा धारित कटार पर लागू नहीं होगा। 
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