पोहरी जनपद चुनाव: अध्यक्ष के चुनाव पर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने दिया स्टे

शिवपुरी। अभी-अभी खबर आ रही  है कि जिले के पोहरी जनपद पंचायत में होने वाले चुनाव पर आज हाईकोर्ट के डबल बैंच ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। जिसके चलते पोहरी में होने वाले जनपद अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लग गई है। 

जानकारी के अनुसार बीते 3 जनवरी को हाईकोर्ट ग्वालियर द्वारा विवेक पालीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस चुनाब को शून्य घोषित कर दिया था। इस पर जिला निर्वाचन आयोग ने इस पद के चुनाब के लिए 19 जनबरी को पोहरी जनपद अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा कर दी। 

इस पर निवर्तमान जनपद अध्यक्ष प्रद्युम्न वर्मा ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनाव की तारीख को चुनौती दी। अब यह चुनाव की तारीख माननीय न्यायालय के आदेश पर घोषित की जाएगी। बताया गया है कि उक्त घोषणा के बाद अब जनपद पंचायत अध्यक्ष पद रिक्त होने की पर जनपद उपाध्यक्ष अरविंद चकराना को चार्ज दिया जा सकता है।