
उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता कृष्णकांत भट्ट द्वारा याचिका प्रस्तुत करते हुए पिछोर करैरा नगर के नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए किए गए आरक्षण को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि इस सीट के लिए गलत आरक्षण किया गया है।
इसलिए चुनाव को निरस्त करते हुए संजय पाराशर के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई थी। इस मामले में अध्यक्ष संजय पाराशर की ओर से पूर्व महाधिव1ता एमपीएस रघुवंशी एंव डीपी सिंह का कहना था कि कृष्णकांत भट्ट द्वारा समय पर याचिका पेश नही की गई है।
अब चुनाव के बाद यदि आरक्षण निरस्त किया जाता है और फिर से आरक्षण किया जाता हैं तो इससे पूरे प्रदेश की कई सीटे प्रभावित हो सकती है। उन्होने कहा कि दो साल पूर्व हुए चुनाव के बाद अब इस याचिका की प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही है।