आदतन अपराधी जिलाबदर घोषित

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत जिले के एक आदतन अपराधी को जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिलो की सीमा से एक वर्ष के लिए बाहर किया है। 

जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा आदतन अपराधी बलबंत पुत्र रामचरण रावत उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम रिझारी थाना तेन्दुआ जिला शिवपुरी को जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए बाहर किया गया है।

बिना पूर्व स्वीकृति के संबंधित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें और जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात अपने निवास की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से संबंधित न्यायालय एवं थाना बामौरकलां जिला शिवपुरी को आवश्यक रूप से दे।
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