नेशनल लोक अदालत में मिलेगी संपत्तिकर एवं जलकर में छूट: सीएमओ

कोलारस। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्रधिकरण नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश में वार्षिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 नबंबर षनिवार को किया जा रहा है। जिसमें नगरीय निकायो में लेबित विभिन्न करो में छूट प्रदान की करने संबधी कार्यवाही की जाएगी। 

इस संबध में कोलारस नगर परिशद अधिकारी श्री सौरभ गौड़ ने बताया कि राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130,131,132 में निहित षक्तियों को उपयोग में लाते हुए संपत्तिकर अधिभार (सरचार्ज)  जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान की गई है। 

संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिकार की राषी 50,000 तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिषत की छूट का प्रावधान रखा गया है। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिसमें कर तथा अधिभार की राशी 10,000 रूपए तक बकाया होने पर भी 100 प्रतिषत छूट का प्रावधान रखा गया है। 

आगे जानकारी देते हुए सीएमओ द्वारा बताया गया की षासन के निर्देषानुसार नगर परिशद द्वारा अपने अकायदारो को छूट दी जा रही है। यह छूट वित्तिय वर्श 2015-16 तक की बकाया राशि पर ही देना होगा। तथा इस छूट का उपयोग केवल एक बार सेटल्मेट पर ही किया जाएगा। जिसके चलते कोलारस सीएमओ ने कोलारस वासियो से नेशनल लोक अदालत में छूट का लाभ उठाने की अपील नागरिको से की है। 
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