कलेक्ट्रेट में लायसेंसी बंदूक से फायर करने वाले का शस्त्र लायसेंस निलंबित

शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) बी के तहत दबरा दिनारा निवासी शिव सिंह यादव पुत्र सियाराम यादव का शस्त्र लायसेंस क्रमांक 194/2006/111/डीएम/शिवपुरी पर दर्ज एक 315 बोर रायफल न बर 0742-08488 का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कलेक्टर परिसर शिवपुरी में स्थित राजस्व रिकॉर्ड शाखा में शिव सिंह यादव द्वारा हथियार लेकर प्रवेश कर शस्त्र का दुरूपयोग करते हुए फायर कर दिया था। इस मामले की जांच एडीएम नीतू माथुर ने तीन दिन में अपर कलेक्टर श्री प्रजापति को करने के आदेश दिये थे। साथ ही इस मामले में नकल शाखा की और से कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया था।

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