रिशवत खोर मंडी निरीक्षक योगन्द्र भार्गव को अदालत ने भेजा जेल

शिवपुरी। लोकायुक्त पुलिस ने 2 साल पूर्व तत्कालीन मंडी निरीक्षक योगेन्द्र भार्गव को अवैध कमाई करते पकड़ा था। उसे अदालत ने जेल भेज दिया है। सत्र एंव विशेष न्यायालय शिवपुरी ने आरोपी योगेन्द्र भार्गव के जमानत को आवेदन को रद्द करते हुए जेल भेजने के आदेश देते हुए कहा कि समाज में भ्रष्टाचार जिसे प्रकार से फैल रहा है उस स्थिती में तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। 

विशेष अदालत में लोकायुक्त पुलिस की इंसपेक्टर शैलजा गुप्ता आरक्षक भाग सिंह द्वारा आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में चालन पेश किया। आरोपी योगेन्द्र भार्गव के कोलारस बस स्टैण्ड के पास स्थित मकान पर लोकायुक्त पुलिस ने 5 अगस्त 14 को छापामार कार्रवाई का अंजाम दिया था। लोकायुक्त पुलिस को सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी बैराड शिवपुरी के सचिव योगेन्द्र भार्गव ने भ्रष्टाचार कर अवैध रूप से करोड़ों रूपए की कमाई कर संपत्ति अर्जित की है। 

लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई छापामार कार्रवाई के बाद जब आरोपी भार्गव की आय की गणना की गई तो चेक अवधि मे उसकी आया 1 करोड़ 53 लाख 32 हजार 238 रूपए थी। वही चैक अवधि में उसका व्यय 1 करोड़ 87 लाख 72 हजार 514 था। 

इस प्रकार आरोपी द्वारा आय से 34 लाख रूपए की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की गई। छापे में आरोपी के पास सबसे ज्यादा 23 अंचल संपत्तियों की रजिस्ट्रीया बरामद हुई थी। इसके आलावा आरोपी अन्य संपत्तियों के बारे मे लोकायुक्त पुलिस को जानकारी नही दे सका। लिहाजा अदालत ने उसे अभिरक्षा में लिए जाने के बाद जेल वांरट बनाते हुए कोलारस जेल भेज दिया। 
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