
कलेक्टर श्री दुबे द्वारा म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियम 1966 के उपनियम 9(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए विकासखण्ड खनियांधाना ग्राम महुआ के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ए.के.श्रीवास्तव, विकासखण्ड पिछोर ग्राम गुरूकुदवाया के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बृजकिशोर शर्मा, विकासखण्ड कोलारस ग्राम पचावली के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जे.पी.भार्गव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
वहीं दूसरी ओर जिले के उपपंजीयक कार्यालय करैरा के अंतर्गत कार्यरत सेवा प्रदाता महेन्द्र सिंह बघेल ने संपदा सॉॅफ्टवेयर के माध्यम से गलत तरीके से ई-स्टांप जारी करने के कारण कलेक्टर ऑफ स्टांप एवं जिला पंजीयक शिवपुरी श्री ओ.पी.अ ब द्वारा उक्त सेवा प्रदाता की सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है।