चैक बाउंस के मामले में आरोपी को छ: माह का कारावास

शिवपुरी। पारिवारिक आवश्यकता पडऩे पर अभियुक्त ने अभियोगी से उधार ऋण के रूप में 6 लाख रूपये लिए और दिए गए चैक के अनुसार जब परिवादी को राशि नहीं मिली तो वह अपने अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से न्यायालय की शरण में पहुंचा। 

जहां माननीय न्यायाधीश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री संजय कुमार जैन ने साक्ष्य विवेचना उपरांत परिवादी को न्याय प्रदान करते हुए अभियुक्त को छ: माह का सश्रम कारावास की सजा के साथ 6 लाख 70 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में दण्डित किया। अभियुक्त को प्रतिकर जमा ना करने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। 

अभियोजन की कहानी अनुसार आरोपी रमेश पुत्र हरप्रसाद बाथम निवासी लक्ष्मीनिवास के पीछे हाल निवासी छत्रसाल महाविद्यालय के पीछे, संकटमोचन कॉलोनी, पिछोर, व्यावसाय पशुचिकित्सालय में सेवक ने अभियोगी राजेश सिंह यादव निवासी राजपुरा रोड़ शिवपुरी से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 लाख रूपये उधार ऋण के रूप में लिए थे जिसके बदले में अभियुक्त ने फरियादी राजेश सिंह यादव को आगामी दिनांक का चैक क्रमांक 000026 दिनांक 02.03.2015 बैंक ऑफ बड़ौदा एबी रोड़ शिवपुरी का 6 लाख रूपये का भुगतान हेतु प्रदाय किया। 

अभियुक्त रमेश ने अ िायोगी राजेश सिंह से कहा था कि 02.03.2015 के बाद उक्त चैक भुगतान हेतु प्रस्तुत कर देना। तब अभियोगी राजेश ने उक्त चैक को अपने खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि ना होने से बिना भुगतान के अभियोगी को वापिस कर दिया। 

उक्त चैक बाउंस होने की सूचना अभियोगी ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से 04.04.2015 को भेजी। सूचना प्राप्त होने के बाद भी अभियुक्त रमेश ने उधार ली गई राशि का अभियोगी राजेश सिंह को भुगतान नहीं किया गया। 

इसके बाद न्याय हेतु आरोपी के विरूद्ध  अपने अधिवक्ता के माध्यम से फरियादी ने उक्त परिवाद प्रस्तुत किया। जिसमें साक्ष्य विवेचन उपरांत माननीय संजय कुमार जैन अतिरिक्त मु य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ने आरोपी रमेश बाथम को छ: माह का सश्रम कारावास व 6 लाख 70 हजार रूपये प्रतिकर से दण्डित किया, प्रतिकर की राशि जमा ना करने पर आरोपी को छ: माह अतिरिक्त कारावास भुगतने हेतु निर्णय पारित किया है। 
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