पंचायतों के उप चुनाव का कार्यक्रम जारी, आचार संहिता लागू

शिवपुरी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2016 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिसके तहत 31 मई 2016 की स्थिति में जिला शिवपुरी में 526 पंच एवं 15 सरपंच के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन होगा।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 1 अगस्त 2016 को प्रात: 10.30 बजे निर्वाचन की सूचना और सीटों के आरक्षण संबंधी सूचना सहित मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन होगा एवं नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त को प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित की गई है।

 नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा(जांच) का कार्य 9 अगस्त को प्रात: 10.30 बजे से किया जाएगा तथा अ यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 11 अगस्त को प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित की गई है। अ यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद निर्वाचन लडऩे वाले अ यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। 

यदि आवश्यक हुआ, तो 22 अगस्त को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान होगा तथा इसी तिथि को मतगणना होगी और निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। 22 अगस्त को केवल पंच पद के लिए मतदान केन्द्र पर मतगणना की जाएगी तथा 26 अगस्त को प्रात: 8 बजे सरंपच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मु यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना की जाएगी।

पंच पद की मतगणना का सारणीकरण तथा पंच पद की विकासखण्ड मु यालय पर की जाने वाली मतगणना एवं सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा का कार्य 23 अगस्त को प्रात: 10.30 बजे से होगा। सरपंच पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 26 अगस्त को प्रात: 10.30 बजे से होगा। 

संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव दुबे द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। श्री दुबे ने जिले के समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि 01 अगस्त 2016 को मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28, 29 के अंतर्गत निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएगे।