बर्तन व्यापारी को कोर्ट से राहत, अगली सुनवाई तक नही टूटेगा अतिक्रमण

शिवपुरी। शहर में चल रही अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत मारवाड़ी भोजनालय के आसपास बनी 24 दुकानें कार्यवाही की जद में हैं। जिसे पिछले कुछ दिनो पहले प्रसाशन ने नापतोल कर मारवाडी भोजनालय के आसपास की 24 दुकानों को अतिक्रमण के दायरे में लिया था।

लेकिन यहां स्थित वर्तन व्यवसायी गोपाल दास गर्ग पुत्र द्वारिका दास गर्ग को माननीय उच्च न्यायालय ने राहत दी है। न्याय मूर्ति एसए धर्माधिकारी ने अपने आदेश में मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर शिवपुरी और सीएमओ शिवपुरी को निर्देश दिए हैं कि आगामी सुनवाई तक वादी गोपालदास गर्ग की दुकान नहीं तोड़ी जाए। इस आदेश के साथ हाईकोर्ट ने दूसरे पक्ष को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। 
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!