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लेकिन यहां स्थित वर्तन व्यवसायी गोपाल दास गर्ग पुत्र द्वारिका दास गर्ग को माननीय उच्च न्यायालय ने राहत दी है। न्याय मूर्ति एसए धर्माधिकारी ने अपने आदेश में मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर शिवपुरी और सीएमओ शिवपुरी को निर्देश दिए हैं कि आगामी सुनवाई तक वादी गोपालदास गर्ग की दुकान नहीं तोड़ी जाए। इस आदेश के साथ हाईकोर्ट ने दूसरे पक्ष को नोटिस भी जारी कर दिए हैं।
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