छेड़छाड़ पीडि़ता को धमकाने पर पत्रकार और आंगनबाडी कार्यकर्ता पर FIR

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शिवपुरी। बदरवास थाना पुलिस ने कल माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में छेड़छाड़ के आरोप में फंसे महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी बृजभूषण मिश्रा के बचाव में आई एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पत्रकार के विरूद्ध फरियादी को धमकाने का मामला दर्ज कर लिया है। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्नेहलता शर्मा और पत्रकार घनश्याम श्रीवास्तव के विरूद्ध  भादवि की धारा 506 बी और 34 के तहत मामला कायम किया गया है। खास बात यह है कि इस मामले में छेड़छाड़ की शिकार फरियादी महिला ने पुलिस को भी शिकायत की थी लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उसने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और न्यायालय के आदेश पर मामला कायम किया गया। इस मामले में फरियादी महिला महिला बाल विकास विभाग कोलारस में सुपरवाईजर के पद पर पदस्थ है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में कोलारस महिला बाल विकास कार्यालय के परियोजना अधिकारी वृजभूषण मिश्रज्ञ ने अपने ही विभाग की महिला सुपरवाईजर के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। 

छेड़छाड़ की शिकार युवती ने इस मामले में  आरोपी वृजभूषण मिश्रा के विरूद्ध भादवि की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का मामला कायम कराया था। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मामले में बयान बदलने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्नेहलता शर्मा और पत्रकार घनश्याम श्रीवास्तव फरियादी महिला पर बयान बदलने और राजीनामा करने के लिए दवाब डाल रहे थे।

 पिछले तीन चार माह पूर्व दोनों ने पीडि़ता को धमकाया जिसकी शिकायत उसने पुलिस थाने में की थी लेकिन थाने में कोई सुनवाई न होने के बाद पीडि़ता ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 
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