पुलिस की घूसखोरी उजागर करने वाले पर डकैती का मामला दर्ज

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शिवपुरी। करैरा पुलिस पर 75 हजार रूपए प्रतिमाह लेकर जुआ खिलाने का आरोप लगाने वाले राजेश उर्फ भोला दुबे के खिलाफ डकैती अधिनियम, आर्म्स एक्ट सहित लूट की योजना बनाने का मामला कायम किया गया है। आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 399, 400, 402, 25/27 आर्म्स एक्ट और 11/13 मध्य प्रदेश डकैैती और व्यवहार अधिनियम का मामला कायम किया गया है। 

आरोपी राजेश दुबे के छोटे भाई नीलेश दुबे पुत्र स्व. रामजीलाल दुबे निवासी टीला हाल करैरा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर शिकायत की है कि पुलिस ने उसके भाई को झूठे मामले में इसलिए फंसाया है क्योंकि उसने करैरा पुलिस के अधिकारियों पर रिश्वत लेने की शिकायत की थी। आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 

करैरा थाना क्षेत्र के ग्राम टीला में बड़े पैमाने पर जुआ का फड़ संचालित होने की खबर सुर्खियों में थी और पुलिस पर भी यह आरोप लग रहे थे कि जुए का फड़ संचालित होने के एवज में वह हर माह एक मोटी रकम लेती हैं। 

सूत्र बताते हैं कि पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में भी यह मामला था। इसी कारण उनके निर्देश पर अमोलपठा चौकी के प्रभारी रविन्द्र सिकरवार और अमोला के थाना प्रभारी वेदेन्द्र सिंह कुशवाह के नेतृत्व में करैरा पुलिस को अनभिज्ञ रख जुआ के फड़ पर छापा डाला गया था।

जिसमें एक जुआरी गिरफ्तार हुआ था और अन्य भागने में सफल रहे थे। लेकिन बताया जाता है कि पुलिस ने इस मामले में राजेश दुबे को भी आरोपी बना दिया था। इसके बाद करैरा और दिनारा की संयुक्त टीम ने भी इस फड़ पर छापा मार कर 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया था। 

बताया जाता है कि यह छापा एसडीओपी चन्द्रभान सिंह रघुवंशी के निर्देशन में डाला गया था। बताया जाता है कि जुए के इस फड़ पर पुलिस की लगातार छापामारी जारी रही और आरोपी राजेश और भोला के विरूद्ध 8 अप्रैल और 23 अप्रैल को दो बार जुआ खिलाने का मुकदमा कायम किया गया। 

श्री दुबे का कहना है कि दोनों मामलों में उसने न्यायालय से जमानत कराई। जमानत कराने के बाद आरोपी राजेश दुबे ने करैरा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत की कि जुआ खिलाने के लिए 75 हजार रूपए की मांग प्रतिमाह उससे की जाती थी। 

राजेश उर्फ भोला दुबे के भाई नीलेश दुबे का आरोप है कि उसके भाई पर करैरा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शिकायत वापस लेने के लिए दवाब बना रहे थे, लेकिन जब उसके भाई ने इस दवाब के आगे झुकने से इन्कार कर दिया तो 5 मई 2016 को उसके भाई राजेश उर्फ भोला दुबे के विरूद्ध अन्य चार आरोपियों के साथ डकैती अधिनियम का मामला करैरा पुलिस ने कायम कर लिया। 

घटना बाले दिन ग्वालियर गया था मेरा भाई: नीलेश दुबे
डकैती अधिनियम में आरोपी बनाये गए राजेश दुबे के छोटे भाई नीलेश दुबे ने एसपी को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण 4 मई की घटना को लेकर कायम किया है। पुलिस के अनुसार पांच आरोपीगण पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे थे। उसी समय पुलिस ने दविश देकर चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक आरोपी राजेश दुबे भाग निकला। नीलेश का कहना है कि 4 मई को उसका भाई करैरा में नहीं था और वह ग्वालियर में अपने वकील से कानूनी सलाह लेने गया था। 

दोष सिद्ध होने पर आरोपी को होगी दस वर्ष की सजा
भारतीय दण्ड विधान की धारा 399 के तहत जो कोई डकैती डालने के उद्देश्य से तैयार करता है उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने से दोष सिद्ध होने पर दण्डित किया जाएगा। वहीं भादवि की धारा 400 के तहत डकैती डालने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो उन्हें सात वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। 

इनका कहना है
फरियादी द्वारा जो आरोप लगाये गए हैं उनकी जांच करा ली जाएगी और जांच के निष्कर्ष आने पर उस अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। 
मो. युसुफ कुर्रेशी पुलिस अधीक्षक शिवपुरी
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