शिवपुरी। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीराम दिनकर ने आज अवैध गांजा विक्रय करने के आरोपी बंटी उर्फ प्रकाश सोनी निवासी विजय वर्गीय गली पुरानी शिवपुरी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
अर्थ दण्ड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास प्रथक से भुगताना होगा। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्वरूपनारायण भान ने पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार देहात थाना क्षेत्र में उप निरीक्षक गहलोद सेमलिया को मुखबिर से सूचना मिली कि सुभाष पार्क के पास गोविन्द हेयर डे्रसर्स के सामने स्थित चबूतरे पर आरोपी बंटी सोनी गांजा बेचने की फिराक में हैं।
इस सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर आरोपी बंटी सोनी को गिर तार कर लिया और उसके पास से पुलिस ने एक हजार 50 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। गांजे की 350 पुडिय़ा थी। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख)11(अ) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीराम दिनकर ने आरोपी को दोष सिद्ध ठहराया।