शिवपुरी। अराजकता, मनमानियां, नियमों और कानूनों की धज्जियां इन दिनों शिवपुरी नगर पालिका में जमकर उड़ाई जा रहीं है। नगरपालिका अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह आपराधिक प्रकरण दर्ज होने से लापता हैं वहीं मु य नगर पालिका अधिकारी कमलेश शर्मा स्वास्थ खराब होने के कारण कई दिनों से छुट्टियों पर हैं। इस का असर नगर पालिका शिवपुरी की कार्यप्रणाली पर देखने को मिल रहा है।
शहर में पेयजल संकट व्याप्त हैं, सड़कों की दुर्दशा है, स्ट्रीट लाईटें नहीं जल रहीं है, परन्तु नपा प्रशासन अलमस्त हैं। नियमानुसार दो माह में परिषद की बैठक होनी चाहिये थी, लेकिन ढाई माह से अधिक समय हो जाने के बाद भी परिषद की बैठक नहीं बुलाई गई है। यहां तक कि परिषद के एक तिहाई निर्वाचित पार्षदों ने हस्ताक्षरित ज्ञापन देकर विशेष स मेलन बुलाने की मांग की। परन्तु एक माह बाद भी स मेलन की कोई पहल नगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका परिषद का स मेलन 7 नव बर को आहुत किया गया था। नगरपालिका विधान की धारा 54 के अनुसार परिषद अपना काम काज करने के लिए दो माह में एक स मेलन अवश्य आयोजित करेगी। लेकिन दो माह से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी स मेलन आहुत नहीं किया गया है।
ऐसा नहीं कि स मेलन बुलाने के लिए पार्षदों ने पहल नहीं की हो। 23 दिस बर 2015 को भाजपा पार्षद लालजी आदिवासी के लेटर पेड पर 15 भाजपा पार्षदों ने मु य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन देकर परिषद का विशेष स मेलन बुलाने की मांग की थी। भाजपा पार्षदों ने ज्ञापन में बताया था कि शहर में पेयजल की गंभीर समस्या हैं और जीर्णशीर्ण सड़कों पर उड़ती धूल के कारण से नागरिक परेशान हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए परिषद का विशेष स मेलन बुलाना आवश्यक है।
नियमानुसार एक तिहाई पार्षदों के विशेष स मेलन की मांग पर नगर पालिका प्रशासन 15 दिन में स मेलन आहुत करने के लिए बाध्य है। लेकिन नगरपालिका प्रशासन ने कोई पहल नहीं की। इस पर 15 जनवरी 2016 को भाजपा पार्षद भानू दुबे ने स मेलन की मांग करते हुए नपा प्रशासन को स्मरण कराया कि 23 जनवरी को एक तिहाई पार्षदों ने विशेष स मेलन की मांग की थी। जिस पर कोई पहल नहीं की गई। इसलिए तत्काल प्रभाव से विशेष स मेलन बुलाया जाए। लेकिन इसके बाद भी परिणाम कुछ नहीं निकला। इससे स्पष्ट है कि नगरपालिका प्रशासन को नियमों, कायदों और कानूनों से कोई सरोकार नहीं है।
यह है नियम
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, सीएमओ भी बुला सकते हंै स मेलन
नगर पालिका अधिनियम की धारा 57 के अनुसार नगरपालिका अध्यक्ष यदि काम करने में असमर्थ है तो उसकी अनुपस्थिति में नगर पालिका उपाध्यक्ष भी विशेष स मेलन बुला सकता है। विशेष स मेलन की मांग निर्वाचित पार्षदों की एक तिहाई सं या हस्ताक्षरित ज्ञापन देकर कर सकती है। ऐसी स्थिति में नगरपालिका अध्यक्ष विशेष स मेलन बुलायेगा या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष भी विशेष स मेलन बुलाने के लिए बाध्य है यदि उपाध्यक्ष भी विशेष स मेलन नहीं बुलाता तो मु य नगर पालिका अधिकारी राज्य शासन को सूचना देकर विशेष स मेलन बुला सकता है, लेकिन शिवपुरी नगर पालिका में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में न तो उपाध्यक्ष और न ही मु य नगर पालिका अधिकारी ने विशेष स मेलन बुलाने की पहल की है।
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