दमाद के हत्यारे चचिया ससुर को आजीवन करावास

शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव ने सोमवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में दामाद की हत्या करने वाले चचिया ससुर को आजीवन कारावास एंव अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एसके गुप्ता ने की।

अभियोजन के अनुसार फरियादी रामपाल रावत 17 फरवरी 2015 को अपने गांव सिंहनिवास में था,तभी उसे सूचना मिली कि कल्याण खत्म हो गया। सूचना मिलने पर वह वीलवरा गांव के माता के मंदिर के हार में पहुंचा।

यहां ग्रामीणो ने बताया कि तु हारा लड़का मकान के अंदर मृत पडा है, जिसके पैर से खून निकल रहा है। गांव वालो ने देखकर कहा कि सांप ने काट लिया है। अंत: अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।

अंतिम संस्कार ने एक दिन बाद 18 फरवरी को रामपाल को यह मालूम हुआ कि रिश्ते में मृतक का चचिया ससुर लगने वाला अभियुक्त राधे उम्र 25 वर्ष पुत्र बाबूलाल रावत सूड थाना सिरसौद रात में मृतक कल्याण के पास आया था।

दोनों ने रात बैठकर खाना खाया शराब भी पी। और अभियुक्त सुबह चुपचाप भाग गया। शंका के आधार पर रामपाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की। 

जांच में राधे रावत ने रस्सी से गला दबाकर कल्याण की हत्या करन स्वीकार किया। पुलिस ने राधे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। 

न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यो एंव साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपी राधे रावत को आजीवन कारावास एंव दस हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न दने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.