पार्षद आकाश पर चैक बाउंस का मामला दर्ज

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। शहर के वार्ड क्रं.09 के पार्षद आकाश शर्मा पर उधार लिए गए ऋण को नहीं चुकाने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए है। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव द्वारा की गई।

प्रकरण अनुसार पार्षद आकाश शर्मा ने अंजू बंसल निवासी पुरानी शिवपुरी से बतौर 01 लाख 50 हजार रूपये उधार ऋण के रूप में लिए थे। जिसके बदले में आकाश ने अंजू बंसल को चैक प्रदाय किया था। 

अंजू बंसल द्वारा जब अपनी राशि को लेने के लिए उक्त चैक को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो चैक बाउंस होकर वापिस बिना भुगतान के अंजू बंसल को प्राप्त हो गया। 

इसके बाद अपने अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से उक्त धनराशि की मांग के लिए पार्षद आकाश शर्मा को नोटिस भेजा। जो आकाश शर्मा ने जानबूझकर प्राप्त नहीं किया। 

इसके बाद नोटिस की समयावधि बीत जाने के बाद परिवादी अंजू बंसल ने अपनी राशि प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय की शरण ली और अपने अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया। 

उक्त परिवाद पर से आरोपी वार्ड क्रं.09 के पार्षद आकाश पुत्र महेन्द्र शर्मा निवासी महल कॉलोनी के विरूद्ध माननीय कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया ने धारा 138 एन.आई.एक्ट (चैक बाउंस) के तहत मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए। 
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