बैलो के घुंघरू चुराने के शक में हत्या करने वालो को आजीवन कारावास

Updesh Awasthee
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शिवपुरी। एडीजे श्रीराम दिनकर ने हत्या के एक मामले मेें सुनवाई करते हुए आज  हत्यारोपियों को धारा 302,34 के तहत आजीवन कारावास एंव 5 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि इसी प्रकरण में एक आरोपी का चालान बाल न्यायालय में पृथ्क से पेश किया गया है।

अभियोजन के अनुसार घटना 16 जनवरी 2013 की है जिसमें शाम 7 बजे झिरी निवासी हल्के पुत्र रघुवीर चिड़ार की गॉव के ही छोटू हजारी और अखैराज ने इस बात पर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी कि क्योंकि इन्है शक था कि हल्के चिड़ार ने ही उनके बैलो के घुघरू चुराए है।

घटना दिनांक को फरियादी चिल्लू ने हल्के चिड़ार की दुकान के आगे ही हल्के पर हमला बोलते हुए कहा था कि तुने हमारे बैलो के घुघरू चुराए है आरोपियो ने हल्के की ईतनी मारपीट की,कि उसकी ईलाज के दौरान मौत हो गई।

पुलिस ने तीनो हत्यारो के खिलाफ मामला दर्ज कर चलान न्यायालय में पेश किया। छोटू नबालिग होने के कारण उसका चालान बाल न्यायालय में पेश किया गया। जबकि हजारी और अखैराज के विरूद्व अपर सत्र न्यायाधीश श्रीराम दिनकर ने आरोप प्रमाणित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
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