महिला को जलाकर मारने वाले को आजीवन कारावास

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शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजुली पॉलो ने एक महिला को केरोसिन डालकर जिंदा जलाकर मारने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इसके अलावा आरोपी को हजार का जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। मामले की पैरवी शासकीय अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।

अभियोजन के मुताबिक इंदार के मढ़वासा में रहने वाले एक युवक राजू उर्फ राजेश(32) पुत्र रणधीर यादव ने 26 अक्टूबर 2013 को शाम 4 बजे पुरानी जमीनी रंजिश के चलते अपने ही रिश्तेे मे लगने वाली महिला कुवंरबाई उम्र 45 वर्ष पत्नी अर्जुन यादव पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी थी।

इस घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई थी जिसे पहले अशोकनगर फिर इंदौर व आखिरी में गुना के अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन बाद में 1 दिस बर 2013 को उसने दम तोड़ दिया।

मौत से पहले महिला के मरणासन्न कथन भी लिए गए थे जिसमें ाी यह उल्लेख था कि राजेश ने ही महिला पर केरोसिन डालकर इस घटना को अंजाम दिया।

इस मामले में पुलिस ने पहले तो हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था लेकिन बाद में हत्या की धारा दर्ज करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया जहां आज सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।

बाइक चलाने व मारपीट करने वाले बाप-बेटे को 3 साल की जेल
जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉलो ने पोहरी के ग्राम घटाई में रहने वाले दौलत सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर मारपीट करने व उसकी बाइक जलानें के मामले में रामहेत पुत्र श्रीलाल धाकड़ व उसके पुत्र डब्बू को दोषी करार देतेेे हुए मारपीट के मामले में 2-2 महिने की सजा वही बाइक जलाने पर 3-3 साल का कारावास सहित 2-2 हजार का जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई है। इस मामले में भी पैरवी अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।
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