शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश अंजुली पॉलो ने एक आरोपी युवक को उसकी पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ एक हजार रूपए अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की पैरवी शासकीय अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।
अभियोजन के मुताबिक बैराड़ के ग्राम देवरीकला में रहने वाली सरोज आदिवासी की उसके पति रामवीर पुत्र विष्णु आदिवासी ने 13 सित बर 2013 को खेत में काम करने के दौरान कुल्हाड़ी से हमला बोल कर निर्मम हत्या कर दी थी।
मृतिका आए दिन अपने पति से काम करने की बात बोलती थी और इसी बात पर आक्रोशित होकर आरोपी रामवीर ने इस घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति रामवीर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर से आज सुनवाई के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।


प्रतिक्रियाएं मूल्यवान होतीं हैं क्योंकि वो समाज का असली चेहरा सामने लातीं हैं। अब एक तरफा मीडियागिरी का माहौल खत्म हुआ। संपादक जो चाहे वो जबरन पाठकों को नहीं पढ़ा सकते। शिवपुरी समाचार आपका अपना मंच है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा अवसर उपलब्ध है। केवल मूक पाठक मत बनिए, सक्रिय साथी बनिए, ताकि अपन सब मिलकर बना पाएं एक अच्छी और सच्ची शिवपुरी। आपकी एक प्रतिक्रिया मुद्दों को नया मोड़ दे सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करें।