शिवपुरी। जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने एक तिहरे हत्याकांड के मामले में 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास के साथ 1-1 हजार का जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी शासकीय अभियोजक दिलीप सिंह जादौन ने की।
अभियोजन के मुताबिक तेंदुआ थाना क्षेंत्र के ग्राम कूड़ा जागीर टपरा में 14 जून 2014 को पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर गांव के नारायण पुत्र भजना सेहर, श्रीलाल सेहर, रघुवीर पुत्र नीके सेहर, ग्यासी पुत्र नीके सेहर, रघुआ उर्फ राधे पुत्र ग्यासी सेहर, अजमेर पुत्र सिरदार सेहर, लपई पुत्र रघुवीर सेहर व नक्टू सेहर ने मिलकर उसी गंाव में रहने वाले कुन्नोबाई, बालू व मजबूत सिंह व अन्य लोगो पर लाठी, लुहांगी सहित सरियों से हमला बोल दिया था।
इस घटना में कुन्नोबाई, बालु व मजबूत सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में उक्त सभी 8 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित बलवा की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जिसके बाद आज तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने यह फैसला सुनाया।
