विशेष विषय पर नेशनल लोक अदालत 22 अगस्त को

शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई-दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजुली पालो के मार्गदर्शन में अगस्त माह में विशेष विषय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मु यालय शिवपुरी एवं तहसील मुख्यालय करैरा, पिछोर, कोलारस, पोहरी एवं खनियांधाना में 22 अगस्त 2015 को किया जाएगा।

इसी तारतम्य में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजुली पालो की अध्यक्षता में न्यायालय परिसर में आज समस्त बैंक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती पालो ने बैंक अधिकारियों को अधिक से अधिक ऋण बसूली प्रकरणों के निराकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में बैंको के प्रकरण धारा 138 एनआई एक्ट रिकवरी सूट आदि (लंबित एवं प्रीलिटीगेशन प्रकरण) का निराकरण किया जाएगा तथा 138 एनआई एक्ट अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण भी 22 अगस्त को किया जाएगा।

श्रीमती पालो द्वारा जिला मु यालय एवं तहसील मु यालयों पर प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से न्यायिक अधिकारीगण की लोक अदालत खण्डपीठ का गठन किया गया है। जो पक्षकार अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहते है, वे संबंधित बैंक शाखा में तथा संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकते है।

साथ ही प्रीलिटीगेशन प्रकरणों के आवेदन भी कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी में प्रस्तुत किए जा सकते है। पक्षकार अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर विशेष विषय पर आयोजित लोक अदालत का लाभ लें।