शिवपुरी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी कलेक्टर व नगरपालिका सीएमओ को न्यायालय में तलब किया है। बुधवार को न्यायाधीश यूसी माहेश्वरी व डीडी राठी ने कलेक्टर राजीव दुबे व नपा सीएमओ कमलेश शर्मा को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के अादेश जारी किए।
सीवर लाइन की खुदाई से खराब हुईं शहर की सड़कों को पुन: बनाने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका क्रमांक 5245/14, एडवोकेट विजय तिवारी विरुद्ध प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन मप्र शासन विचाराधीन है। याचिकाकर्ता के मुताबिक बुधवार को कोर्ट की डबल बैंच ने शासन से जवाब मांगा है कि दो माह पूर्व कोर्ट को 15 दिन में सड़कों को सुधारने का आश्वासन दिया गया था तब फिर अब तक इसके लिए राशि जारी क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने 14 जुलाई को शिवपुरी कलेक्टर व सीएमओ को व्यिक्तिगत तौर पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं। यह भी जवाब मांगा गया है कि सड़कें बनाने का काम कब और कैसे शुरू होगा?


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