पुलिस ने मर्ग बताया था, न्यायालय मेंं हत्या प्रमाणित

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शिवपुरी। बीती 01 सितम्बर 2013 को पुलिस थाना देहात को मिली मृतक रामकिशन की मौत के मामले मे पुलिस को हत्या के सुराग नही मिले और जांच को बंद कर दिया गया। अब इस मामले में डेढ़ वर्ष बाद माननीय न्यायालय जेएमएफसी श्री मुकेश गुप्ता के आदेश पर हत्या का मामला दर्ज करने के आदेश हुए है।

इस मामले में मृतक की पत्नि ने अपने अभिभाषक रामबाबू रावत और इरशाद अली के माध्यम से याचिका दायर की और पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट होना नहीं बताया बल्कि अपने पति की मौत को उसने हत्या होना करार दिया। जिस पर अब माननीय न्यायालय के आदेश पर इस मामले में नया मोड़ आ गया है और मृतक की मौत को लेकर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

विवरण के अनुसार बीती 01 सितम्बर 2013 को जब रामकिशन कुशवाह निवासी देहात थाना के समीप पुरानी शिवपुरी घर में अपनी पत्नि राममूर्ति व दो छोटे-छोटे बच्चों के साथ प्रात: 11 बजे के समय घर पर था कि तभी उसे उसके पड़ौस में रहने वाले राजू कुशवाह टैक्सी चालक आया और अपने साथ ले गया।

 जबकि रामकिशन ने कहा भी कि वह खाना खाकर आता है लेकिन वह जल्दबाजी में राजू कुशवाह के साथ गया और इसके बाद उसकी लाश पुलिस को हवाई पट्टी के आगे नौनकोलू पुलिया के पास पानी के गढडे में तैरते मिली।

इस घटना को लेकर पुलिस को जब कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिले तो मामला बंद कर दिया लेकिन पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर मृतक की पत्नि राममूर्ति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपने अभिभाषक रामबाबू रावत व इरशाद अली के माध्यम से न्याय की आस के लिए याचिका दाखिल की।

इस मामले में मृतक की पत्नी ने बताया कि उसने आखिरी समय अपने दो बच्चों के साथ रामकिशन को राजू कुशवाह के साथ जाते हुए देखा ओर दोप.2:30 बजे राजू कुशवाह ने अपने परिचित रामलाल कुशवाह को रामकिशन की लाश मिलने की जानकारी दी। इसके बाद मृतक के भाई सुरेश कुशवाह को इस घटना के बारे में जानकारी मिली।

ऐसे में पुलिस ने जहां इसे पानी में डूबकर मौत होना मानकर मामला बंद कर दिया तो वहीं अब इस मामले में माननीय न्यायालय जेएमएफसी श्री मुकेश गुप्ता ने पूरे मामले की सुनवाई की और मर्ग की डायरी न्यायालय ने देहात थाने से तलब की। जिस पर माननीय न्यायालय के समक्ष मृतक की पत्नि राममूर्ति कुशवाह के बयान लिए और साक्ष्यों व बयानों के आधार पर इस मामले को प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध होना माना।

जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में 18 जून 2015 को मृतक रामकिशन की हत्या आरोपी राजू कुशवाह द्वारा कारित करना पाया गया और राजू कुशवाह के विरूद्ध न्यायालय के आदेश पर 302, 201 भादवि के तहत का मामला दर्ज कराया, इसके अलावा आरोपी राजू कुशवाह को 500 रूपये के वारंट से न्यायालय में तलब किया गया है। न्यायालय के आदेश पर मिले न्याय से मृतक की पत्नि राममूर्ति को अब राहत मिली है।

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