ऊषा राजे ट्रस्ट बेच रहा है सरकारी जमीन, क्यों नही हो रही है कार्यवाही

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शिवपुरी। शिवपुरी में ऊषाराजे ट्रस्ट लगातार अवैध रजिस्ट्रीयां करा रहा है, इस ट्रस्ट के द्वारा कराई गई अवैध रजिस्ट्रीयों के मामले न्यायालय में पहुचें है, न्यायालय ने उन्है अवैध घोषित कर तोडने के भी आदेश किए है। ट्रस्ट ने हाल में ही सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करा दी है और यह मामला भी न्यायालय में पहंच चुका है, एक मामले में पब्लिक ने इस ट्रस्ट के रजिष्ट्री धारक को कब्जा नही लेने दिया लेकिन प्रशासन इस ट्रस्ट पर कार्यवाही करने से बच रहा है। यह सवाल शिवपुरी के चौराहे पर अपना उत्तर पाने के लिए खडा है।

जानकारी के अनुसार इस ट्रस्ट की धोखाधड़ी से जुड़ा पहला मामला शिवशंकर गोयल को बेची गई जमीन से जुड़ा है। ट्रस्ट ने पोहरी रोड पर 2293 वर्गफीट जमीन गोयल को बेची थी। इसी जमीन को गोयल ने दिलीप मुदगल को 2012 में बेच दिया था। यह भूखंड पोहरी रोड के केंद्र से 45 फीट छोड़कर बेचा था किंतु बाद में मुख्त्यारआम अशोक मोहिते ने इस भूखंड और सड़क के बीच स्थित सरकारी जमीन का 800 वर्ग फीट का टुकड़ा सुनील नायक को बेच दिया। इस भूखंड की रजिस्ट्री कराई तो सर्वे क्रमांक 1112 में थी, लेकिन कब्जा सरकारी सर्वे क्रमांक 1104 की भूमि पर दिया गया। क्रेता ने इस पर चार पक्की दुकानों का निर्माण भी कर लिया।

दिलीप मुदगल ने सरकारी भूमि पर हुए इस निर्माण को एसडीएम कोर्ट में कानूनी चुनौती दी। पटवारी और आरआई द्वारा किए सीमांकन में ये दुकानें सरकारी पाई गईं लेकिन ट्रस्ट का नाम जुड़ा होने के कारण राजस्व न्यायालय दुकानें तोडऩे की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मजबूरन मुदगल को तत्कालिन कलेक्टर आर के जैन के यहां सुनवाई का आवेदन लगाना पड़ा। कलेक्टर ने इन दुकानों की वास्तविक जानकारी नगर पालिका से मांगी। पालिका के जांच अधिकारियों ने भी दुकानों का निर्माण सरकारी भूमि पर होना पाया लेकिन कलेक्टर जैन सच्चाई से अवगत होने के बावजूद ठोस कार्रवाही करने से बचते रहे। इस बीच उनका तबादला भी हो गया।
कोई ठोस पहल होते न देख मुद्गल ने जांच रिपोर्टों की सत्यप्रतिलिपियों व खसरे की नकलों के आधार पर उच्च न्यायालय ग्वालियर में याचिका लगा दी। हाईकोर्ट ने दास्तावेजों की समीक्षा के बाद कलेक्टर, शिवपुरी को आदेश दिया कि वह मामले का निराकरण दो सप्ताह के भीतर करते हुए, सरकारी भूमि पर बनी दुकानें तोड़े। इस स्पष्ट आदेश के बावजूद कलेक्टर ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

तब मुदगल ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की। आखिरकार कोर्ट को सात दिन के भीतर उक्त अवैध निर्माण तोडऩे का सख्त आदेश देना पड़ा। इस आदेश के मिलने के बाद कलेक्टर राजीव चंद्र दुबे के निर्देश पर ये दुकानें तोड़ीं गई।

इसी तरह ट्रस्ट ने एक सरकारी भूखंड हाथीखाने में डीके सिंघल के सामने राठौर को बेच दिया। इस पर रोतोंरात निर्माण कर लिया गया। इस निर्माण को कमिश्नर ग्वालियर केके खरे ने अवैध ठहराया और तुड़वा भी दिया।

इन दो भूखंडों को अवैध घोषित कर दिए जाने व तोड़ देने के बावजूद ट्रस्ट के मुख्त्यारआम सरकारी भूमि की रजिस्ट्री कराने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कुछ समय पहले अशोक मोहिते ने पोहरी रोड की ही सरकारी जमीन पर एक और भूखंड ताराचंद्र राठौर को बेच दिया। जबकि बेची गई इसी भूमि को खुद अशोक मोहिते ने डॉ परशुराम शुक्ल विरही को कराई रजिस्ट्री में सरकारी बताया था। यह रजिस्ट्री 13.12.90 को हुई थी।

इसका सर्वे क्रमांक 1011 है लेकिन मोहिते ने क्रेता ताराचंद्र को सरकारी भूमि की रजिस्ट्री कराकर खाली पड़ी सरकारी भूमि पर क्रेता को कब्जा देने की कोशिश की। इसका विरोध पड़ोसियों ने किया। नतीजतन अवैध कब्जा तत्काल रोक दिया। बाद में डॉ अनुराग भार्गव ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ अदालत की शरण ली।

तृतीय अपर जिला न्यायाधीश कमर इकबाल खान ने सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर रोक लगाने का स्थगन आदेश दे दिया। इस प्रकार की धोखाधड़ी के एक के बाद एक मामले सामने आने के बावजूद राजस्व विभाग इन अवैध राजिस्ट्रियों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और न ही सरकारी भूमि बेचने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाही करने का साहस जुटा पा रहे है।

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