करैरा। अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने नरवर के मुबारिकपुर में एक महिला पर तेंजाब फैंकने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 7-7 हजार रूपए का अर्थदंड भुगतना होगा। मामले में पैरवी शासकीय अभिभाषक धनीराम यादव ने की।
अभियोजन के मुताबिक नरवर के मुबारिकपुर में रहने वाली महिला यशोदा बाई जाटव पर नरवर में रहने वाले दीपक ओझा व बंटी कुशवाह ने पुरानी रंजिश पर से 17 सित बर 2014 को तेंजाब फैंक दिया था। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
पुलिस ने दोनो आरोपियो के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर से न्यायाधीश परमार ने आज इस मामले में दोनो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 7-7हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश एसएस परमार ने एक अन्य फैंसले में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी परमानंद प्रजापति निवासी मझरा यादव का डेरा थनरा थाना दिनारा को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
इसके अलावा आरोपी को साढ़े 3 हजार रूपए अर्थदंड भुगतना पड़ेगा। घटना 6 मई 2014 को हुई थी और आज इस मामले में फैसला आया।


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