शिवपुरी। जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न नगरीय निकायों और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कालोनियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। जिसमें स्थानीय निकायों के सक्षम अधिकारी के बिना विकास अनुमति प्राप्त किए, अवैध रूप से कृषि भूमि को आवश्यक सुविधाएं न होने पर भी भूखण्डों का क्रय-विक्रय किया जा रहा है, ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
इसके साथ ही समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि कोई भी आवासीय भू-खण्ड क्रय करने के पूर्व उसकी वैधानिकता के संबंध में परीक्षण एवं संतुष्टि उपरांत ही क्रय-विक्रय करें।
कलेक्टर राजीव दुबे ने बताया कि जिले के विभिन्न नगरीय निकायों और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कालोनी विकसित करने के मामले प्रकाश में आए है, जिनमें बिना भूमि व्यवर्तन, डायवर्सन कराए, बिना कालोनाईजर लायसेंस लिए और बिना सक्षम प्राधिकारी से विकास अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से कृषि भूमि को सड़क, सीवर लाईन, जल मार्ग, पार्क, कमजोर वर्ग के आवास आदि आवश्यक सुविधाएं के भूखण्डों का क्रय-विक्रय किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी समस्त अवैध कालोनियों का सर्वेक्षण कराया जाकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही जिले के समस्त जनसामान्य से आग्रह किया है कि वे ऐसी अवैध कॉलोनी में किसी भूखण्ड का क्रय-विक्रय अथवा निर्माण न करें। यदि कोई ऐसी स्थिति पाई जाती है तो कॉलोनाईजर रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1998, नगर पालिका अधिनियम 1961, पंचायत राज अधिनियम 1993 आदि अधिनियमों के तहत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक की जाएगी।